Yasin Malik को Terror funding मामले में NIA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Webdunia
बुधवार, 25 मई 2022 (18:20 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने बुधवार को टेरर फंडिंग मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। एनआईए ने मलिक के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मलिक ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था।
 
एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के समक्ष यह अभिवेदन दिया, जबकि मलिक की सहायता के लिए अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने उसे इस मामले में न्यूनतम सजा यानी आजीवन कारावास दिए जाने का अनुरोध किया। इस बीच, मलिक ने न्यायाधीश से कहा कि वह अपनी सजा का फैसला अदालत पर छोड़ रहा है।

दो मामलों में 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।  यासिन मलिक की सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी। यासिन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगा है। 4 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है।
 
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे दिन में बाद में सुनाए जाने की संभावना है। अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था। उसने एनआईए के अधिकारियों को मलिक पर जुर्माना लगाए जाने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए थे।
 
मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का विरोध नहीं करता। इन आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य), 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश) और धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) और 124-ए (राजद्रोह) शामिल हैं।
 
अदालत ने पूर्व में, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद युसूफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख तथा नवल किशोर कपूर समेत कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे।
 
लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिन्हें मामले में भगोड़ा अपराधी बताया गया है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कब-कब हुई भगदड़ की बड़ी घटनाएं, डराने वाले इन आंकड़ों को देखिए

बंगाल की धरती से मोहन भागवत ने बताया RSS का अगला प्लान, हिन्दुओं को लेकर कही बड़ी बात

दिल्ली के CM पर कल खत्म हो सकता है सस्पेंस, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा अपडेट

अघाड़ी में पड़ी दरार, फडणवीस से मिले उद्धव, शिंदे की शरद पवार ने की तारीफ, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण

फालतू है कुंभ, लालू यादव ने बताया किसकी गलती से मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

सभी देखें

नवीनतम

दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ समारोह, CM के नाम पर अब भी सस्पेंस

आतिशी का भाजपा पर सवाल, क्यों नहीं चुन पा रही मुख्‍यमंत्री का नाम

MP: कांग्रेस ने BJP पर लगाया प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप

बिहार के जमुई में दो समुदाय के बीच झड़प, 150 से ज्यादा पर FIR, नीतीश समेत 3 घायल

LIVE: महाकुंभ मेला मंगलवार तक नो-व्हीकल झोन, 8वीं तक के स्कूल बंद

अगला लेख
More