केंद्र सरकार की ओर से तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले अध्यादेश पर बुधवार रात राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। इसी के साथ अब तीन तलाक पर ये कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को पारित कर कर दिया।
गौरतलब है कि तीन तलाक बिल पिछले दो सत्रों से राज्यसभा में लटका हुआ है। विपक्ष के विरोध के चलते मोदी सरकार इस बिल को राज्यसभा में अभी तक पास नहीं करा पाई है, इसलिए मोदी सरकार ने दूसरा रास्ता चुनते हुए फिलहाल इस पर अध्यादेश को मंजूरी दी है।
यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इसके बाद सरकार को दोबारा इसे बिल के तौर पर पास करवाने के लिए संसद में पेश करना होगा। मोदी सरकार तीन तलाक के मुद्दे पर शुरू से ही आक्रामक रही है, इसके लिए सरकार की ओर से बिल भी पेश किया गया।