नई दिल्ली। सरकार तीन तलाक से जुड़े विधेयक तथा दो अन्य विधेयकों के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं होने के कारण इनसे संबद्ध अध्यादेश दोबारा लाएगी।
संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने गुरुवार को कहा कि तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधयेक, 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 और कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित हो गए, लेकिन इन्हें राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सका। इसलिए, सरकार इन पर दोबारा अध्यादेश लाएगी।
तीन तलाक और आयुर्विज्ञान परिषद पर अध्यादेश पिछले साल सितंबर में तथा कंपनी कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश पिछले साल नवंबर में लाया गया था। संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हो गए, लेकिन हंगामे के कारण राज्यसभा में ज्यादातर समय कार्यवाही बाधित रहने से ये उच्च सदन में पारित नहीं हो सके।
उल्लेखनीय है कि अध्यादेश लाने के बाद अगले संसद सत्र में यदि उसकी जगह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो अध्यादेश स्वत: निरस्त हो जाता है। (वार्ता)