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Motor Vehicle Act 2019 : कुर्ते का बटन खुला रहने पर कट गया 1600 रुपए का चालान

हमें फॉलो करें Motor Vehicle Act 2019 : कुर्ते का बटन खुला रहने पर कट गया 1600 रुपए का चालान
, मंगलवार, 24 सितम्बर 2019 (20:00 IST)
जयपुर। हाल ही देशभर में लागू किए गए नए व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) के संदर्भ में ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे जा रहे चालान की राशि सुर्खियों में बनी हुई हैं।
 
राज्यों में जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां यह एक्ट लागू नहीं किया गया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। मजेदार बात यह हुई कि जयपुर में एक टैक्सी ड्राइवर का 1600 रुपए का चालान महज इसलिए कटा क्योंकि वह ड्रेस कोड में नहीं था।
 
'इंडिया टुडे' की खबर के मुताबिक जयपुर का यह ड्राइवर जब अपनी टैक्सी चला रहा था, तब उसने अपने कुर्ते का बटन खुला हुआ रखा था और पायजामा पहन रखा था।
 
 
यहां तक कि जूते की जगह चप्पल में पहने था। बस फिर क्या था, ट्रैफिक पुलिस ने ड्रेस कोड का हवाला देते हुए इस गरीब के हाथों 1600 रुपए के चालान की रसीद थमा दी। यह चालान 6 सितंबर को जयपुर के संजय सर्किल थाने के एक इंस्पेक्टर ने काटा।
 
राजस्थान में भले ही नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं है, लेकिन यहां पर टैक्सी ड्राइवरों का ड्रेस कोड बना हुआ है। प्रत्येक ड्राइवर को नीली शर्ट और नीली पैंट पहनना अनिवार्य है लेकिन जिस ड्राइवर का मोटा चालान कटा उसने कुर्ता पायजामा और चप्पल पहन रखी थी। कुर्ते का ऊपरी बटन भी खुला हुआ था।

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