आजम खान अयोग्यता मामला : SC ने चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका

Webdunia
बुधवार, 9 नवंबर 2022 (19:57 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को बुधवार को निर्देश दिया कि वह नफरती भाषण मामले में दोषी पाए गए विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले।

न्यायालय ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।(भाषा)
Edited by : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्या है सिंधु जल समझौता, जिसे भारत ने रद्द कर पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका

पहलगाम हमले के बाद CCS Meeting के 5 बड़े फैसले कैसे तोड़ देंगे Pakistan की कमर

पहलगाम हमले में 2 लोकल के साथ शामिल थे 7 आतंकी, 3 दिन कश्मीर के लिए भारी, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश

एयरस्ट्राइक के खौफ में पाकिस्तान, PoK में खाली कराए टेरर ट्रेनिंग कैंप, क्या है भारत की रणनीति

हमले का खुफिया इनपुट था फिर चूक कैसे हुई?

सभी देखें

नवीनतम

जेल में बंद अपराधी कोई गुलाम नहीं, हाईकोर्ट ने क्‍यों की यह टिप्‍पणी

आसानी से भर सकेंगे आयकर, ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू

एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत की आधारशिला : धर्मेंद्र प्रधान

Pahalgam Terror Attack : भारत के कड़े फैसले से तिलमिलाया पाकिस्तान, ताबड़तोड़ बुलाई हाईलेवल मीटिंग

LIC अधिकारी को आतंकियों ने कलमा पढ़ने के लिए कहा था, CM डॉ. मोहन यादव ने सुशील नथानियल की पार्थिव देह को दी श्रद्धांजलि

अगला लेख
More