नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मांस और चमड़े के निर्यात पर रोक संबंधी याचिका पर फिलहाल कोई आदेश देने से इंकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता कि हर आदमी शाकाहारी बन जाए।
न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते कि हर व्यक्ति को शाकाहारी बन जाना चाहिए। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं कि देश में हर शख्स शाकाहारी बन जाए? शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई अब फरवरी 2019 में करेगी। (वार्ता)