सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में 4 साल की बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा पर लगाई रोक

Webdunia
मंगलवार, 18 सितम्बर 2018 (14:27 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में 4 साल की मासूम से बलात्कार के दोषी विनोद की फांसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है।
 
शीर्ष अदालत ने विनोद की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। विनोद को शहडोल की निचली अदालत ने इसी साल 28 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे विनोद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी 9 अगस्त को अपने फैसले में फांसी की सजा को बरकरार रखा था।
 
गौरतलब है कि विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर थी। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि मध्यप्रदेश सरकार ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर विधानसभा में बिल पास किया था, जिसमें बच्चियों से बलात्कार के आरोपियों को फांसी देने की बात कही गई थी।

सम्बंधित जानकारी

1000km दूर बैठा दुश्मन पलक झपकते तबाह, चीन-पाकिस्तान भी कांपेंगे, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

उद्धव ठाकरे की 2 दिन में 2 बार चेकिंग से गर्माई महाराष्ट्र की सियासत, EC ने कहा- शाह और नड्डा की भी हुई जांच

महाराष्ट्र में विपक्ष पर बरसे मोदी, कहा अघाड़ी का मतलब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी

Ayushman Card : 70 साल के व्यक्ति का फ्री इलाज, क्या घर बैठे बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, कैसे चेक करें पात्रता

बोले राहुल गांधी, भाजपा ने जितना पैसा अरबपति मित्रों को दिया उससे ज्यादा हम गरीब और किसानों को देंगे

LIVE: झारखंड में पहले चरण का मतदान, वायनाड उपचुनाव के लिए भी वोटिंग जारी

Jharkhand Election: झारखंड में सत्ता का कौन बड़ा दावेदार, किसकी बन सकती है सरकार

Manipur: जिरिबाम में मेइती समुदाय के 2 पुरुषों के शव बरामद, 3 महिलाएं और 3 बच्चे लापता

UPPSC: अखिलेश ने साधा आदित्यनाथ पर निशाना, कहा योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल

Maharashtra Election 2024 : पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस, पुणे में बोले PM मोदी

अगला लेख
More