नई दिल्ली। अवैध रूप से देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि देश की सुरक्षा, आर्थिक हितों की रक्षा जरूरी है। इसे मानवता के आधार से भी देखना चाहिए। हमारा संविधान मानवता के आधार पर बना है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह अगली सुनवाई तक रोहिंग्या मुसलमानों पर कोई कार्रवाई ना करें और ना ही रोहिंग्या को वापस भेजे।
उच्चतम न्यायालय ने रोहिंग्या मुस्लिमों के मामले में सुनवाई 21 नवंबर के लिए स्थगित की, साथ ही याचिकाकर्ताओं को यह अनुमति दी कि वे किसी भी आकस्मिक स्थिति में शीर्ष अदालत में आ सकते हैं।