नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को राजी हो गया और उसने केन्द्र को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने पुणे के एक दंपत्ति की याचिका पर केन्द्र को जवाब देने का निर्देश दिया।
पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि वह केरल के सबरीमला मंदिर से जुड़े इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण इस मामले पर सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि केवल एक ही वजह है कि हम आपको सुन सकते हैं और वह सबरीमला मंदिर मामले में आपका फैसला है। (भाषा)