Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

NEET-PG काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी

हमें फॉलो करें NEET-PG काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी
, शुक्रवार, 7 जनवरी 2022 (11:06 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में NEET-PG काउंसिलिंग को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और EWS के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-पीजी के लिए शिक्षण सत्र 2021-22 में ईडब्ल्यूएस मानदंड पूर्व की अधिसूचना के अनुसार ही होंगे, और आगे के लिए इस पर निर्णय लिया जाएगा।
 
उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित मानदंड के अनुसार नीट-पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को बरकरार रखा।

अदालत ने EWS के लिए 8 लाख रुपए की आय संबंधी मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कोरोना का बढ़ता कहर, जानिए कहां-कहां बंद हो गए स्कूल