नई दिल्ली। देश की 10 एजेंसियों को किसी भी कम्प्यूटर का डेटा देखने की अनुमति देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस के जवाब के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है।
सरकार ने 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां देश के किसी भी नागरिक के ई-मेल, व्हाट्सएप और कम्प्यूटर का डेटा देख सकती हैं।
किसी भी कम्प्यूटर प्रणाली को इंटरसेप्ट करने या उनकी निगरानी के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों को अधिकृत करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के फैसले की न्यायिक समीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर छ: सप्ताह में जवाब मांगा है।