नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप द्वारा शिकायत निदान अधिकारी नियुक्त नहीं करने के मामले में सोमवार को केन्द्र सरकार और व्हाट्सऐप से जवाब तलब किया।
यह जवाब उस याचिका पर सुनवाई के सुनवाई के दौरान मांगा गया जिस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह सोशल मीडिया प्लेटफार्म शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने के प्रावधान और भारत के दूसरे कानूनों का पालन नहीं कर रहा है।
न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने ‘सेंटर फॉर एकाउन्टेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिका पर केंद्र और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किए। इस संगठन की याचिका में अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया समूह को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों पर पूरी तरह से अमल के बगैर अपनी भुगतान प्रणाली पर आगे बढ़ने से रोका जाए। केंद्र और व्हाटसऐप को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। (भाषा)