shimla mosque : शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद में अवैध निर्माण ढहाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधक तोड़ दिए जिसके बाद बुधवार को सुरक्षाबलों ने उन पर लाठीचार्ज किया।
कई हिंदू संगठनों ने बुधवार को संजौली बंद का आह्वान करते हुए अवैध विवादित ढांचे को गिराने और राज्य में आ रहे बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग की है। जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सब्जी मंडी ढल्ली में एकत्र हुए और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए संजौली की ओर कूच करने लगे तथा उन्होंने ढल्ली सुरंग के समीप लगाए अवरोधक तोड़ दिए। हिंदू समूहों के आह्वान पर एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के समीप दूसरा अवरोधक भी तोड़ दिया जिसके बाद पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा।
संजौली इलाके की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर बढ़ते तनाव और विवादित ढांचा गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों के बंद के आह्वान के बीच संजौली और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
क्या बोलीं सरकार : संजौली मस्जिद मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सही तरीके से सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। राज्य सरकार ने भी कहा है कि आप प्रदर्शन करें लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि शांतिपूर्ण माहौल में बाधा आए। जहां तक उस अवैध निर्माण की बात है तो अगर वह अवैध पाई जाती है तो उसे निश्चित रूप से ध्वस्त किया जाएगा लेकिन उससे पहले कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है।
भाजपा नेता जयराम ठाकुर की अपील : संजौली मस्जिद मामले पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमने अपील की है कि शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें और सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई घटना न घटे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने BNSS 163 लगाई है तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल लोगों के भावनाओं को दबाने का प्रयास है। इस स्थिति की आवश्यकता नहीं थी...जो लोग आहत हैं वे लोग जहां भी प्रदर्शन करें, शांतिप्रिय ढंग से करें। कानून का उल्लंघन न करें। सरकार से मेरा आग्रह है कि अगर अनधिकृत निर्माण है तो निश्चित रूप से प्रयास करें कि इस समस्या का समाधान जल्द से निकाले। जिस तरह से सरकार से इस मामले को रफादफा करने में लगी है वो उचित नहीं होगा।
शिमला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने और हथियार रखने पर रोक है।
Edited by : Nrapendra Gupta