राफेल डील, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा विमान सौदे का ब्योरा

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को 10 दिनों के अंदर राफेल विमान सौदे का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसे तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए। 
 
न्यायालय ने सरकार को बंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और इस सौदे से संबंधित विस्तृत जानकारी सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और इसे साझा नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए ऐफिडेविट दाखिल करें। 
 
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण की ओर से संयुक्त रूप से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि राफेल विमान सौदे में कीमत से जुड़ी विस्तृत जानकारी बंद लिफाफे में जमा कराई जाए। सरकार अगले 10 दिनों के भीतर यह जानकारी मुहैया कराए। 
 
याचिकाकर्ताओं ने भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे में अनिल अंबानी की अनुभवहीन रिलायंस डिफेंस को राफेल का निर्माण करने वाली कंपनी दसाल्ट के साथ पार्टनर बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। 

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