Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए खुले धार्मिक स्थल, कोविड नियमों का करना होगा पालन

हमें फॉलो करें दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए खुले धार्मिक स्थल, कोविड नियमों का करना होगा पालन
, शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2021 (10:52 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के सख्ती से पालन के साथ धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने गुरुवार को नए कोविड-19 दिशा-निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लगने से 19 अप्रैल से 5 महीने से अधिक समय तक धार्मिक स्थल भक्तों के लिए बंद रहे।

 
डीडीएमए ने अपने आदेश में धार्मिक स्थलों पर भक्तों के प्रवेश की अनुमति दी है, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर रोक है। डीडीएमए ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

 
प्राधिकरण ने अपने नए कोविड-19 दिशा-निर्देशों में कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीडीएमए ने आधिकारिक आदेश में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपने घरों में ही मनाएं। डीडीएमए ने जिन गतिविधियों की अनुमति दी है और जिन पर पाबंदियां लगाई है, उससे संबंधित आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 13 घायल