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RBI ने KYC पर मास्टर निर्देश में किया बदलाव

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 6 नवंबर 2024 (20:55 IST)
RBI KYC Guidelines : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को अपने ‘ग्राहक को जानो’ (KYC) मानदंडों में बदलाव किया। इन मानदंडों को धन शोधन रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियमों में किए गए हाल के बदलावों के अनुरूप बनाने के लिए ऐसा किया गया। RBI के परिपत्र में कहा गया कि मास्टर निर्देश में संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
 
मास्टर निर्देश में संशोधन के अनुसार केवाईसी निर्देश, 2016 के तहत विनियमित संस्थाओं (आरई) को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) स्तर पर ग्राहक उचित जांच (सीडीडी) प्रक्रिया लागू करनी होगी।
इसके तहत यदि किसी आरई का मौजूदा केवाईसी अनुपालक ग्राहक एक और खाता खोलना चाहता है या उसी आरई से कोई अन्य उत्पाद या सेवा लेना चाहता है, तो ग्राहक की पहचान के संबंध में फिर से सीडीडी जांच प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।
इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परिपत्र में कहा गया कि मास्टर निर्देश में संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

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