Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

खुशखबर, नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, आज से सस्ती होंगी ये 23 वस्तुएं और सेवाएं

हमें फॉलो करें खुशखबर, नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, आज से सस्ती होंगी ये 23 वस्तुएं और सेवाएं
नई दिल्ली , मंगलवार, 1 जनवरी 2019 (07:41 IST)
नई दिल्ली। आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने एक जनवरी से सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 
 
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था। इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मानिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं। इसके अलावा शीतित एवं डिब्बा बंद खास तरह की प्रसंस्कृत सब्जियों को शुल्कमुक्त कर दिया गया। 
 
उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं के लिए कम दाम देने होंगे। एक जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं।
 
जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है।
 
जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रिन, एयरकंडीसनर्स और डिशवाशर्स पर ही रह गई है। परिषद ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जो पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया। माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।
 
संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
 
संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकाई गई सब्जियों तथा फ्रोजेन, ब्रांडेड तथा प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों... आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।
 
जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिए जीएसटी नहीं देना होगा। सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिये यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब पांच प्रतिशत की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा।
 
इनके अलावा 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सौ रुपये से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। बत्तीस इंच तक के मॉनिटरों तथा टेलीविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भव्य आतिशबाजी के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नए साल 2019 का स्वागत