नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायशास्त्री राम जेठमलानी ने कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने का आमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उन्होंने राज्यपाल के फैसले को संवैधानिक शक्ति का घोर दुरुपयोग बताया।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के लिए दायर की गई जेठमलानी की याचिका पर विचार किया और कहा कि आज तड़के मामले की सुनवाई करने वाली तीन सदस्यीय विशेष पीठ इस पर सुनवाई करेगी।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि वह न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष 18 मई को अपनी याचिका दायर करें जब कांग्रेस पार्टी और जनता दल (सेक्यूलर) की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। (भाषा)