Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

Pune Accident को लेकर राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, न्याय भी दौलत का मोहताज है

हमें फॉलो करें Rahul Gandhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 21 मई 2024 (22:59 IST)
पुणे कार एक्सीडेंट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें कहा कि नरेंद्र मोदी दो हिन्दुस्तान बना रहे हैं- जहां न्याय भी दौलत का मोहताज है। रविवार को कल्याणी नगर में एक कार ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। 

राहुल गांधी ने कहा कि ‘बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, उबर, ओला, ऑटो चालक अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की सजा हो जाती है, लेकिन अमीर घर का 16-17 साल का बेटा पोर्शे गाड़ी चलाता है और दो लोगों की हत्या करता है तो उसको कहा जाता है निबंध लिख दो। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर से निबंध क्यों नहीं लिखवाते?’
 
रविवार तड़के कल्याणी नगर में एक कार ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि यह पोर्शे कार कथित तौर पर 17 वर्षीय किशोर चला रहा था और उसने शराब पी रखी थी। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में हुई है जो आईटी पेशेवर थे और मध्यप्रदेश के रहने वाले थे। लड़के का पिता एक ‘रियल एस्टेट’ कारोबारी है।
पुलिस के अनुसार, शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को आरोपी किशोर अपने दोस्तों के साथ रात साढ़े नौ बजे से देर रात एक बजे के बीच इन प्रतिष्ठानों में गया था और कथित तौर पर शराब पी थी। पुलिस ने किशोर के पिता को हिरासत में ले लिया है और दो होटलों के तीन कार्यकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।
 
रेस्तरां मालिक को हिरासत में भेजा : पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को एक कार हादसे के मामले में विभिन्न रेस्तरांओं के एक मालिक और दो प्रबंधकों को 24 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। ‘कोजी’ रेस्तरां के मालिक नमन प्रह्लाद भूतडा और प्रबंधक सचिन काटकर एवं ‘ब्लैक क्लब’ होटल के मालिक संदीप सांगले को अदालत में पेश किया गया था। ये तीनों इस मामले में आरोपी हैं।
 
सात दिनों के लिए आरोपियों की हिरासत मांगते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि आरोपियों के स्वामित्व या उनके प्रबंधन वाले (खान-पान) प्रतिष्ठानों ने लड़के और उसके दोस्तों को उनकी उम्र की पुष्टि किए बिना शराब परोसी।
 
अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसपी पोंकसे ने तीनों आरोपियों को 24 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इनपुट भाषा 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मातृशक्ति वंदन में नमो-नमो की गूंज, मोदी सरकार महिलाओं को बना रही है सशक्त