PM मोदी के कोयंबटूर रोडशो को HC से मिली मंजूरी, प्रशासन ने कर दिया था इनकार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 16 मार्च 2024 (05:00 IST)
Prime Minister Narendra Modi's road show approved in Coimbatore : मद्रास उच्च न्यायालय ने कोयंबटूर पुलिस को 18 मार्च को शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 किलोमीटर के प्रस्तावित रोडशो को उचित शर्तों के साथ अनुमति देने का शुक्रवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने यह निर्देश कोयंबटूर के भाजपा जिला अध्यक्ष जे रमेश कुमार द्वारा दायर याचिका पर दिया।
 
याचिका में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), आरएस पुरम रेंज के एक आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें भाजपा के कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने न्याय दिया है। पार्टी ने कहा कि 18 मार्च का रोडशो ऐतिहासिक होगा।
 
आयोजकों को फ्लेक्स बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं : एसीपी के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति वेंकटेश ने उन्हें उचित शर्तों के साथ अनुमति देने और आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। शर्तों में मार्ग निर्धारित होगा जहां रोड शो होगा और तय की जाने वाली दूरी भी शामिल होगी। न्यायाधीश ने कहा कि एक शर्त यह भी होगी कि आयोजन के दौरान आयोजकों को फ्लेक्स बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एसीपी द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करेगा।
ALSO READ: अमेरिकी सांसद का दावा, नरेंद्र मोदी बेहद लोकप्रिय, फिर बनेंगे PM
न्यायाधीश ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोडशो बिना किसी कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा किए या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता पैदा किए बिना सुचारू तरीके से हो। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने अपने आदेश में कहा कि प्रधानमंत्री लोगों से मिलना चाहते हैं और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी उपायों/योजनाओं के बारे में जागरुक करना चाहते हैं।
 
प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद करना चाहते हैं : अदालत ने कहा कि रोड शो चार किलोमीटर का निर्धारित है और कम समय में प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद करना चाहते हैं, इसलिए जनता से मिलने के वास्ते रोड शो को माध्यम के तौर पर चुना गया है। न्यायाधीश ने कहा कि एसीपी द्वारा अपनाया गया रुख प्रथम दृष्टया ‘निराधार’ है कि किसी को भी रोड शो के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।
ALSO READ: Lok Sabha Election 2024 : UDF-LDF पर भड़के PM मोदी, बोले केरल में लड़ते हैं, दिल्ली में गले मिलते हैं
न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि कई मौकों पर नेताओं को लोगों से मिलने के लिए रोड शो की इजाजत दी गई है। न्यायाधीश ने कहा कि इसलिए यह अनुमति खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि किसी भी नेता के लिए लोगों के साथ संवाद करने और विशेष रूप से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सभाओं से निश्चित रूप से आम जनता की मुक्त आवाजाही में कुछ बाधा पैदा हो सकती है।
 
नेताओं को लोगों से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए : अदालत ने कहा कि हालांकि यह अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता तथा पुलिस को आम जनता और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने होंगे। न्यायाधीश ने कहा कि इन नेताओं को लोगों द्वारा चुना गया है, इसलिए उन्हें उन लोगों से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए, जिन्होंने उन्हें चुना है।
ALSO READ: 'मैं हूं मोदी का परिवार' नारा विपक्ष के लिए पड़ सकता है भारी
न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि रोडशो शाम पांच बजे के बाद आयोजित होने वाला है, इसलिए परीक्षा देने वाले छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। न्यायाधीश ने कहा कि जहां तक सुरक्षा संबंधी सवाल है, प्रधानमंत्री हर समय विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के घेरे में रहते हैं और वे प्रधानमंत्री की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने की व्यवस्था करते हैं। रमेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने कोयंबटूर के मेट्टुपालयम में चार किमी का रोड शो करने की अनुमति के लिए 14 मार्च को पुलिस के पास आवेदन किया था।
 
रोड शो का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना : उन्होंने कहा कि रोड शो का उद्देश्य कोयंबटूर के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। याचिका में कहा गया कि रोड शो के दौरान विभिन्न योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का फायदा उठाने और तमिलनाडु में हालिया समय में सामने आईं मादक द्रव्य की घटनाओं के मद्देनजर नशीले पदार्थों से लोगों को दूर रहने के लिए जागरूक करना है।
ALSO READ: PM मोदी ने सुनी तमिलनाडु में बहुत बड़े परिवर्तन की आहट
कुमार ने कहा कि उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इस तरह के रोड शो के आयोजन की स्थिति में कोयंबटूर में कानून और व्यवस्था की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं और सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा होगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, हमें बेहद खुशी है कि उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार और कोयंबटूर पुलिस पर सख्ती की है।अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि द्रमुक ने अनुमति नहीं देने के लिए पुलिस पर दबाव डाला था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India Pakistan Attack News : भारत के हमलों से डरकर बंकर में छिपे पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ

क्या है भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम, जिसने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को किया नाकाम

या खुदा आज बचा लो, फूट-फूटकर रोने लगा सांसद, Pakistan में Operation Sindoor का खौफ

India Attacks On Pakistan : राजस्थान में जिंदा पकड़ा गया पाकिस्तानी JF-17 का पायलट

पाकिस्तान ने जम्मू को बनाया निशाना, मिसाइलों और ड्रोनों से किया हमला, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

सभी देखें

नवीनतम

पाकिस्तान के हर दुस्साहस का निर्णायक जवाब मिलेगा : भारतीय सेना

सिंधु जल संधि ‍निलंबन समेत अन्य प्रतिबंध पाकिस्तान पर लागू रहेंगे

सरकार की वेबसाइटों को बनाया जा रहा निशाना, महाराष्ट्र के साइबर विशेषज्ञों ने किया अलर्ट

सकारात्मक सोच और सजग मन, प्रभावी जनसंपर्क का मूल मंत्र

सीजफायर के बाद कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक की मांग

अगला लेख