वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान किया। इस योजना के कामगार को 3000 रुपए महीने की मासिक पेंशन दी जाएगी। जानिए योजना से जुड़ी खास बातें-
श्रम मंत्रालय ने इस योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह योजना 15 फरवरी से लागू हो जाएगी।
इस योजना में असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल तक की उम्र के कामगार 3,000 रुपए की इस पेंशन योजना के सदस्य बन सकेंगे।
15,000 रुपए तक मासिक आय वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधन योजना में शामिल हो सकेंगे।
इस योजना में 29 साल की उम्र वाले कामगारों को हर हर 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा।
घर से काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, मिड-डे मील वर्कर, बोझा उठाने वाले, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, बिना जमीन वाले मजदूर, खेती और निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
पेंशन शुरू होने के बाद किसी कामगार की मौत होने पर उसके पति/पत्नी 50 प्रतिशत यानी 1,500 रुपए पेंशन मिल सकेगी।
योजना से जुड़ने वाले श्रमिक की अगर 60 साल की उम्र से पहले मौत हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके पति/पत्नी मासिक योगदान जारी रख सकेंगे। उन्हें योजना से निकलने की छूट भी होगी। ऐसा करने पर उन्हें जमा राशि का ब्याज समेत भुगतान मिलेगा।