ऑनलाइन फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत, अदालत ने पाबंदी पर लगाई रोक

Webdunia
बुधवार, 2 जनवरी 2019 (23:09 IST)
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अगले आदेश तक एक न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी लगाई गई थी। अदालत ने कहा कि अगर यह पाबंदी अचानक लगाई जाएगी तो मरीजों को दिक्कतें होंगी।
 
न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति पी राजामणिकम की पीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में शामिल कारोबारियों द्वारा दायर याचिकाओं का अनुरोध स्वीकार किया। पीठ ने याचिकाओं पर 21 दिसंबर को आदेश सुरक्षित रखा था।
 
न्यायमूर्ति पुष्प सत्यनारायणन ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि जब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन 31 जनवरी तक गजट में प्रस्तावित दवा एवं कास्मेटिक संशोधन नियम 2018 को अधिसूचित नहीं करता, दवाओं की आनलाइन बिक्री पर पाबंदी रहेगी। 
 
यह आदेश तमिलनाडु कैमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन की याचिका पर आया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए नेटमेड्स मार्केटप्लेस लिमिटेड सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर करके एक न्यायाधीश के आदेश पर रोक की मांग की थी।

Show comments

जरूर पढ़ें

बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर हुआ हमला, भारत ने जताई चिंता, सरकार से की यह मांग

क्या महाराष्ट्र में सरप्राइज देगी BJP, एकनाथ शिंदे डिप्टी CM बनने को तैयार

अडाणी की 11 कंपनियों में से 5 के शेयरों में तूफानी तेजी, 8 दिन में बदल गए हालात, 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, INDIA की 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे

Honda Activa e की इंट्री, Ola, Ather, TVS और Bajaj की उड़ी नींद, फीचर्स से मचा देगी धमाल

सभी देखें

नवीनतम

मध्यप्रदेश के खंडवा में बड़ा हादसा, मशाल जुलूस में आग से झुलसे 50 लोग

LIVE: दिल्ली में नहीं बनी बात, अब मुंबई में होगा महाराष्‍ट्र सीएम का फैसला

चलती एंबुलेंस में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार

कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, शाह के साथ महायुति के नेताओं का देर रात तक मंथन

Krishna Janmabhoomi : श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई 4 दिसंबर तक टली, हिंदू पक्ष ने दाखिल किए हैं 18 मुकदमे

अगला लेख
More