Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

नोटबंदी मामले में केंद्र, रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

हमें फॉलो करें नोटबंदी मामले में केंद्र, रिजर्व बैंक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
, सोमवार, 6 मार्च 2017 (20:21 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश की जनता से किए गए वादे के अनुरूप 31 मार्च 2017 तक 500 और 1,000 रुपए के नोट जमा करने की अनुमति नहीं देने को लेकर केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है। 
शीर्ष अदालत ने सोमवार को जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी करके 10 मार्च तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 10 मार्च को ही होगी। 
 
जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि पहले प्रधानमंत्री और आरबीआई ने घोषणा की थी कि जो लोग किसी भी वजह से पुराने नोट जमा नहीं कर पाए, वे 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन बाद में यह सीमा 30 दिसंबर 2016 तक ही कर दी गई। 
 
गौरतलब है कि नोट जमा करने के लिए 31 मार्च 2017 तक की यह छूट प्रवासी भारतीयों को ही दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने पहले इस तरह की घोषणा की थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश दे कि पुराने नोट जमा कराने की सीमा 31 मार्च तक की जाए। 
 
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद एवं नक्सलियों को की जाने वाली फंडिंग से निपटने के लिए 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। (वार्ता)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पैलेट गन ने छीनी आंखों की रोशनी, डॉक्‍टर बन करेगी लोगों की जिंदगी में उजाला