नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते वाहनों पर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलती गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है।
दिल्ली सरकार की नई एसओपी के मुताबिक अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं अगर कोई वाहन चालक दूसरी बार यही अपराध करता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है।