नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दोपहिया वाहनों के डिजाइन और पीछे बैठने के नियमों में बदलाव कर दिया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने आपकी सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक बाइक चलाने वाले के पीछे बैठने वाले लोगों को कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। अब बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी होगा।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सुरक्षा के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने पर हैंड होल्ड सवारी के लिए काफी मददगार साबित होता है।
अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिये के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पिछले पहिये में ना उलझे।
केंद्र सरकार की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जब बच्चा बैठा हो तो मोटरसाइकल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे। अब बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी होगा।