नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने गुरुवार को कहा कि ग्राहक 4 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान मोबाइल नंबर (Mobile number) वहीं रखते हुए कंपनी बदलने यानी पोर्टेबिलिटी (Portability) के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। इसका कारण नई और सरल 'पोर्टेबिलिटी' व्यवस्था को अपनाया जाना है, जो 11 नवंबर से प्रभाव में आएगी।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक अधिकारी ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एक सेवा क्षेत्र में मोबाइल कंपनी बदलने का आग्रह करता है, प्रक्रिया 2 कामकाजी दिवस में पूरी होगी। वहीं एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिए 'नंबर पोर्टेबिलिटी' के आग्रह को 5 दिन में पूरा किया जाएगा।
नई मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया त्वरित और सरल होगी। इसमें प्रक्रिया पूरी होने में कम समय लगेगा जो फिलहाल 7 दिन है। ट्राई ने एक बयान में कहा कि सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्र के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 4 नवंबर 2019 से शाम 6 बजे से 10 तारीख के लिए आवेदन नहीं दिए जा सकेंगे। नई व्यवस्था 11 नवंबर 2019 से अमल में आएगी।