नई हज नीति पर केन्द्र, हज समिति से जवाब तलब

Webdunia
बुधवार, 3 जनवरी 2018 (18:09 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई हज नीति के मामले में केन्द्र सरकार और हज कमेटी को नोटिस भेजकर 11 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।


कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने नई हज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और हज समिति को नोटिस भेजा है।

अधिवक्ता गौरव बंसल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है नई हज नीति के कुछ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत प्राप्त समानता और धार्मिक आजादी के अधिकारों के खिलाफ हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की समिति की रिपोर्ट के बाद नई हज नीति में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को मक्का-मदीना की हजयात्रा पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय 2018 से 2022 तक की यात्रा के लिए है। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

1000km दूर बैठा दुश्मन पलक झपकते तबाह, चीन-पाकिस्तान भी कांपेंगे, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

उद्धव ठाकरे की 2 दिन में 2 बार चेकिंग से गर्माई महाराष्ट्र की सियासत, EC ने कहा- शाह और नड्डा की भी हुई जांच

महाराष्ट्र में विपक्ष पर बरसे मोदी, कहा अघाड़ी का मतलब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी

Ayushman Card : 70 साल के व्यक्ति का फ्री इलाज, क्या घर बैठे बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, कैसे चेक करें पात्रता

बोले राहुल गांधी, भाजपा ने जितना पैसा अरबपति मित्रों को दिया उससे ज्यादा हम गरीब और किसानों को देंगे

सभी देखें

नवीनतम

Maharashtra Election 2024 : पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस, पुणे में बोले PM मोदी

सलमान खान को धमकी देने वाला कर्नाटक से गिरफ्‍तार, मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती

मथुरा की रिफाइनरी में लगी आग, 10 से अधिक लोग झुलसे

दिल्ली में वायु गुणवत्ता 14वें दिन भी बेहद खराब, AQI 307 दर्ज, 17 नवंबर से गिरेगा तापमान

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, अयोध्या में हाईअलर्ट

अगला लेख
More