फोटो : ट्वीटर
Afzaal ansari : मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने के बाद उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। गाजीपुर कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा सुनाई है। जबकि एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि सजा के ऐलान के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जाएगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के एक और माफिया को सजा मिली है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल को यह सजा सुनाई।
क्या है मामला : मोहम्मदाबाद पुलिस ने कृष्णानंद राय हत्याकांड और वाराणसी में नंदकिशोर रूंगटा के मामले में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, जबकि सांसद भाई अफजाल अंसारी जमानत पर हैं।
गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को चुनावी रंजिश के चलते मोहम्मदाबाद से तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था।
मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराया था। इसी रंजिश के चलते कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी।