Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

GST रिटर्न भरने में देरी के लिए अधिकतम विलम्ब शुल्क तय

हमें फॉलो करें GST रिटर्न भरने में देरी के लिए अधिकतम विलम्ब शुल्क तय
, शुक्रवार, 3 जुलाई 2020 (22:45 IST)
नई दिल्ली। मासिक और तिमाही बिक्री रिटर्न तथा कर भुगतान फार्म देरी से भरने को लेकर जुलाई 2020 तक अधिकतम विलंब शुल्क 500 रुपए प्रति रिटर्न नियत किया गया है।
 
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक बयान में कहा, ‘जीएसटी करदाताओं को राहत देने के लिये सरकार ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी फार्म भरने को लेकर अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपए प्रति रिटर्न पर सीमित कर दिया है। हालांकि, यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी, जब इस अवधि की जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 से पहले भर दी जाए।’
 
सीबीआईसी ने अधिसूचित किया है कि अगर कोई कर देनदारी नहीं बनती है तो कोई विलम्ब शुल्क नहीं लेगा। अगर कोई कर देनदारी बनती है तो अधिकतम विलम्ब शुल्क 500 रुपए प्रति रिटर्न लगेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जीएसटीआर-3बी रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक दाखिल कर दी जानी चाहिए।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हाई स्कूल परीक्षा-2020 का परिणाम 4 जुलाई को होगा घोषित