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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से खुश हुए LG, ट्वीट कर कहा ‘सत्यमेव जयते’

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, मंगलवार, 27 सितम्बर 2022 (15:31 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेताओं को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर झूठे आरोप लगाने से बचने का निर्देश दिया। अदालत ने आप नेताओं को सोशल मीडिया से उपराज्यपाल के खिलाफ कथित मानहानिकारक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट हटाने का भी निर्देश दिया। फैसले के तुरंत बाद सक्सेना ने ट्वीट किया 'सत्यमेव जयते'।
‘आप’ नेताओं का आरोप था कि सक्सेना ने नवंबर 2016 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान चलन से बाहर हो चुकी मुद्रा हासिल कर उसे नई मुद्रा में परिवर्तित किया था। ‘आप’ के नेताओं ने उपराज्यपाल पर 1,400 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
 
सक्सेना ने आप नेताओं संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और ‘दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन’ की उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को कानूनी नोटिस भेजे थे। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल ने राजनीतिक दल और उसके 5 नेताओं से ब्याज सहित ढाई करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की भी मांग की है।
 
गौरतलब है कि आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने के उपराज्यपाल के फैसले सहित कई मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ लगातार टकराव को लेकर सक्सेना पर आप की ओर से तीखा हमला हुआ।

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