Ahilya bai holkar jayanti

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
Wednesday, 21 May 2025
webdunia

लखीमपुर खीरी मामला: सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को मिली जमानत

Advertiesment
हमें फॉलो करें supreme court
, बुधवार, 25 जनवरी 2023 (11:26 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बुधवार को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी।
 
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश और न ही दिल्ली में रह सकेगा।
 
क्या था मामला : लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान तीन अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी।
 
उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल दिया था और इस एसयूवी में आशीष बैठा था। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसानों ने कथित रूप से पीट-पीट कर मार डाला था। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।
 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बड़े परदे पर रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान, कई शहरों में बवाल (Live Updates)