खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई फटकार

Webdunia
सोमवार, 5 फ़रवरी 2018 (16:30 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ऑनर किलिंग मामले में खाप पंचायतों पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर दोहराया कि अगर दो बालिग शादी करने का फैसला करते हैं, तो उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता।

 
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी की याचिका की  सुनवाई के दौरान खाप की पैरवी कर रहे वकील से बेहद सख्त लहजे में कहा, कोई शादी वैध है या अवैध, यह फैसला बस अदालत ही कर सकती है, आप इससे दूर रहें।

इस दौरान न्यायालय ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से ऐसे उपाय बताने को कहा, जिससे ऐसे विवाहित जोड़ों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान हाल ही में दिल्ली में प्रेम विवाह के कारण एक 23 वर्षीय हिन्दू युवक की हत्या का मामला भी उठा, लेकिन न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास यह मामला नहीं है। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

1000km दूर बैठा दुश्मन पलक झपकते तबाह, चीन-पाकिस्तान भी कांपेंगे, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण

उद्धव ठाकरे की 2 दिन में 2 बार चेकिंग से गर्माई महाराष्ट्र की सियासत, EC ने कहा- शाह और नड्डा की भी हुई जांच

महाराष्ट्र में विपक्ष पर बरसे मोदी, कहा अघाड़ी का मतलब भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी

Ayushman Card : 70 साल के व्यक्ति का फ्री इलाज, क्या घर बैठे बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, कैसे चेक करें पात्रता

बोले राहुल गांधी, भाजपा ने जितना पैसा अरबपति मित्रों को दिया उससे ज्यादा हम गरीब और किसानों को देंगे

सभी देखें

नवीनतम

Maharashtra Election 2024 : पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस, पुणे में बोले PM मोदी

सलमान खान को धमकी देने वाला कर्नाटक से गिरफ्‍तार, मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती

मथुरा की रिफाइनरी में लगी आग, 10 से अधिक लोग झुलसे

दिल्ली में वायु गुणवत्ता 14वें दिन भी बेहद खराब, AQI 307 दर्ज, 17 नवंबर से गिरेगा तापमान

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, अयोध्या में हाईअलर्ट

अगला लेख
More