कठुआ (जम्मू-कश्मीर)। कठुआ में एक बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी आठ लोगों ने आज खुद को बेकसूर बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश से नार्को टेस्ट कराने की मांग की। मामले में यहां सुनवाई शुरू होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने राज्य अपराध शाखा से आरोपियों को आरोप-पत्र की प्रतियां देने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल तय की।
आठ आरोपियों में एक नाबालिग और उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उसने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत का आवेदन दिया है जिस पर आज सुनवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय की एक बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर उसे कठुआ जिले के एक गांव के एक छोटे से मंदिर में करीब एक सप्ताह तक रखा गया। इस दौरान उसे बेहोश रखा गया और हत्या करने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया। मामला इस साल जनवरी का है।
अपराध शाखा द्वारा दायर आरोप-पत्र के अनुसार बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या अल्पसंख्यक घुमंतू समुदायों को क्षेत्र से हटाने के लिए रची गई एक सोची समझी-साजिश थी। मंदिर ‘देवीस्थान’ के रखवाले को मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। (भाषा)