नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद में चलती रेलगाड़ी में जुनैद की हत्या के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति एमएम शांतनगौदर की पीठ ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने के अनुरोध पर केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब तलब भी किया।
जुनैद के पिता जलालुद्दीन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया है कि हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को छोड़कर बाकी 3 आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई हैं। याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें यह कहते हुए सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी कि याचिकाकर्ता के पास यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि हरियाणा पुलिस की जांच दोषपूर्ण है।
गौरतलब है कि जून 2017 में सीट को लेकर हुए झगड़े में बल्लभगढ़ में जुनैद की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त यह कहा गया था कि गोमांस की वजह से उन्मादी भीड़ ने इस वारदात को अंजाम दिया है लेकिन बाद में जांच के बाद इसका खुलासा हुआ कि झगड़े की वजह गोमांस नहीं, सीट थी। (वार्ता)