जेएनयू राजद्रोह : दिल्ली पुलिस को हासिल करनी होगी आवश्यक मंजूरी

Webdunia
मंगलवार, 23 जुलाई 2019 (15:06 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू राजद्रोह मामले में आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को 18 सितंबर तक का समय दिया है, ताकि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।

प्रमुख मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने मंगलवार को यह आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों से आवश्यक अनुमति नहीं मिली है।

पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वह 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और उसने राजद्रोही नारों का समर्थन किया था।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Project Cheetah : प्रोजेक्ट चीता अच्छा काम कर रहा, NTCA ने जारी की रिपोर्ट

No Car Day : इंदौर 22 सितंबर को मनाएगा नो कार डे, प्रशासन ने नागरिकों से की यह अपील

LLB अंतिम वर्ष के छात्र भी दे सकेंगे AIBE की परीक्षा, Supreme Court ने BCI को दिए आदेश

फारूक अब्दुल्ला का PM मोदी पर पलटवार, कहा- वे उन लोगों के साथ खड़े जिन्हें पाक से मिलता है धन

बैठक के दौरान जब CM योगी ने पूछा, कहां हैं पूर्व सांसद लल्लू सिंह?

सभी देखें

नवीनतम

सूरत के पास ट्रेन को ट्रेक से उतारने की साजिश, खोलकर फेंक दी फिश प्लेट

पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा, शिखर सम्मेलन में भारत में हुए विकास से जुड़ी बातें करेंगे साझा

Supreme Court के यूट्यूब चैनल पर सेवाएं बहाल, वेबसाइट पर पोस्ट नोटिस में दी जानकारी

आतिशी आज लेंगी CM पद की शपथ, 2019 की केजरीवाल कैबिनेट से कितना अलग होगा नया मंत्रिमंडल?

हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बनेंगे किंगमेकर?

अगला लेख
More