Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

पूर्व सांसद धनंजय सिंह को किडनैपिंग केस में 7 साल की सजा

हमें फॉलो करें पूर्व सांसद धनंजय सिंह को किडनैपिंग केस में 7 साल की सजा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 6 मार्च 2024 (17:11 IST)
Dhananjay Singh : जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल से जुड़े 4 साल पुराने अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सिंह पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। इस सजा के बाद अब वे चुनाव भी नहीं लड पाएंगे। बता दें कि धनंजय सिंह 2024 में जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे थे।

बता दें कि कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पहले ही (5 मार्च) को इस मामले में दोषी करार दे दिया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 मई 2020 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकी और अपहरण के मामले में दोषी पाया था। कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज गया था।

क्या है पूरा मामला : बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया। वहां धनंजय सिंह ने वादी को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई। पुलिस ने रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया था।
Edited by Navin Rangiyal

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद भी भारत की तारीफ कर गई स्‍पेन की दुष्‍कर्म पीड़ित महिला