नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income tax) ने अपने एक सप्ताह पुराने आदेश को वापस लेते हुए किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-1 (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है।
आयकर विभाग ने 3 जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में 1 लाख रुपए का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान 2 लाख रुपए खर्च करने वालों पर सरल फार्म के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, 'इस अधिसूचना के बाद यह चिंता जताई जा रही थी कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को परेशानी होगी।'
विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें ITR-1 या ITR-4 के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए।