नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपने Aadhaar को PAN से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए यह खुशखबर है। आयकर विभाग ने शनिवार को Aadhaar Card कार्ड को PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने (31 दिसंबर 2019) बढ़ा दी। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी।
पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न भरने में होता है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति निर्धारण करने वाला शीर्ष निकाय है। यह 7वीं बार है, जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई है। आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अब अनिवार्य हो चुका है।
पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक स्तर पर सही करार दिया था और पैन को आधार आपस से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने की सरकार की योजना को विधिसम्मत करार दिया था। आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है।