आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पीएएफएफ पर लगा प्रतिबंध

Webdunia
शनिवार, 7 जनवरी 2023 (00:57 IST)
नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 'पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट' (पीएएफएफ) को जम्मू-कश्मीर एवं अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है।

एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अरबाज अहमद मीर को आतंकवाद निरोधक कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है, जो अभी पाकिस्तान में है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि पीएएफएफ सुरक्षाबलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है। अधिसूचना के मुताबिक, अन्य संगठनों के साथ मिलकर पीएएफएफ हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों से हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। इसके मुताबिक, यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है।

एनआईए ने दाखिल किया 'गजवा-ए-हिंद' मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शुक्रवार को यहां ‘गजवा-ए-हिंद’ मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एक अधिकारी ने यहां इसकी जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि एनआईए की विशेष अदालत में फुलवारीशरीफ के रहने वाले मरगूब अहमद दानिश उर्फ ​​ताहिर अहमद के खिलाफ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवाओं को हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित करने के एक मामले में आरोप पत्र पेश किया गया है।

उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 जुलाई को फुलवारीशरीफ थाना में दर्ज किया गया था और आठ दिन बाद एनआईए की जांच से पता चला कि दानिश एक पाकिस्तानी नागरिक ज़ैन द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप 'गज़वा ए हिंद' का एडमिन था।

उन्होंने बताया कि उसने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान और यमन सहित अन्य देशों के कई लोगों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल गठित करने के इरादे से जोड़ा था।

अधिकारी ने बताया कि दानिश ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बिप मैसेंजर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित गजवा ए हिंद ग्रुप बनाया था। उसने बीडी गजवा ए हिंद बीडी के नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और बांग्लादेशी नागरिकों को जोड़ा था।

अधिकारी ने कहा कि दानिश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
Edited By : Chetan Gour (एजेंसियां)

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