नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के अपने पिछले आदेश में संशोधन करने के बाद अब विदेशी पर्यटक बिना किसी बाधा के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जा सकते हैं। पिछले आदेश के अनुसार विदेशी पर्यटकों के लिए पहुंचने के 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण अधिकारी के सामने पंजीकरण कराना अनिवार्य था।
इस केंद्रशासित प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के पर्यटन मंत्रालय के सुझाव पर यह कदम उठाया गया है। 17 सितंबर को यह आदेश जारी किया गया था। इस आदेश से पहले एक निर्देश आया था जिसमें विदेशियों को बिना किसी बाधा के अंडमान एवं निकोबार में 29 रिहायशी और 11 गैररिहायशी द्वीपों में जाने की इजाजत थी। पहले विदेशी (निषिद्ध क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत आंगुतकों को इन क्षेत्रों में जाने की मनाही थी।
पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के निषिद्ध क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी नियमों में ढील देने पर जोर दे रहा है। यह प्रस्ताव भी है कि राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से यात्रा बंदिश हटाई जाए। (भाषा)