नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 4 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है, हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अंतिम तिथि 30 सितंबर 2017 है।
ईपीएफओ ने एक परिपत्र में कहा है कि सभी फील्ड कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को अपनाने वाले सभी नए सदस्यों की आधार संख्या नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से पहले जमा कराएं और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह कार्य 1 अक्टूबर 2017 से पहले पूरा किया जाना है।
ईपीएफओ ने जनवरी में अपने सभी सदस्यों के लिए आधार संख्या जमा कराना अनिवार्य कर दिया था। (भाषा)