Hanuman Chalisa

DCP को महंगा पड़ा आप और शाहीनबाग का कनेक्शन बताना, चुनाव आयोग ने दी सजा

Webdunia
गुरुवार, 6 फ़रवरी 2020 (00:17 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के डीसीपी राजेश देव के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि उनका बयान पूरी तरह अवांछित था। आयोग ने उन्हें चुनावी कार्य से रोक दिया है।
 
गौरतलब है कि देव ने मीडिया के साथ जांच का ब्योरा साझा किया था जिसमें शाहीन बाग के शूटर का संबंध आम आदमी पार्टी से बताया गया था।
ALSO READ: केजरीवाल को महंगा पड़ा वादा, चुनाव आयोग का नोटिस
दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि देव का यह कदम पूरी तरह से अवांछित था और उनके इस व्यवहार से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने पर असर पड़ेगा।
 
देव ने मंगलवार को कहा था कि शाहीन बाग में शनिवार को गोलीबारी करने वाला कपिल बैसला आप का सदस्य है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने दिल्ली पुलिस को गुरुवार शाम 6 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Paper Leak पर सरकार का विपक्ष को खुला न्योता, जेपी नड्डा बोले- संसद में 18 घंटे भी चर्चा को तैयार

Sonam Wangchuk : अनशन खत्म करने को तैयार सोनम वांगचुक, सरकार के सामने क्या शर्त रखी

लड़कियों से छेड़छाड़, प्राइवेट पार्ट पर बरसाई लाठी, CJP के के आरोपों पर हाईकोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

राहुल गांधी के दिल्ली धरने के विरोध में भोपाल में बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यालय का किया घेराव

Hero HF Deluxe अब सिर्फ 59,999 रुपए में, 7,635 रुपए सस्ती हुई बाइक, जानिए किन राज्यों में मिलेगा ऑफर और खरीदने से पहले जरूरी बातें

सभी देखें

नवीनतम

Paper Leak पर सरकार का विपक्ष को खुला न्योता, जेपी नड्डा बोले- संसद में 18 घंटे भी चर्चा को तैयार

दिल्ली के जंतर-मंतर में हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल, दागे गए आंसू गैस के गोले

MP के निवर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन बने नीति आयोग के नए CEO

IMD Rain Alert : गुजरात और महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, 23 जुलाई को भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, किन राज्यों के लिए IMD ने जारी की चेतावनी

CJI बोले- वीडियो देखने का वक्त नहीं, हमारा समय बर्बाद न करें, CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

अगला लेख