Supreme court verdict on Maharashtra : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। फडणवीस ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पूर्णत: संवैधानिक है। कानून और संविधान के तहत ही सरकार बनी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं होगी। अदालत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बहाल नहीं किया जा सकता। अयोग्यता पर फैसला देने का अधिकार स्पीकर के पास है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास यह तय करने का अधिकार कि 2 गुटों में राजनीतिक दल कौन सा है। विधायकों के मामले से सदन पर असर नहीं। अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग फैसला देने के लिए स्वतंत्र है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के मंसूबों पर पानी फिरा। वो कह रहे थे कि शिंदे सरकार जाएगी। ठाकरे ने नैतिकता के आधार पर नहीं डर के मारे इस्तीफा दिया था।
उन्होंने उद्धव पर पलटवार करते हुए कहा कि वे नैतिकता की बात ना करें। जब वे भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और NCP के पास गए तब नैतिकता कहां थी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने भी कहा कि आज सत्य की जीत हुई। कानून के मुताबिक सरकार बनाई। हमारी सरकार पूरी तरह संवैधानिक। उन्होंने कहा कि उद्धव को पता था कि उनके पास बहुमत नहीं था।
शिंदे ने कहा कि हमने बाला साहेब की शिवसेना बचाई। जनता ने हमें भाजपा के साथ रहने का जनादेश दिया था। हमने जनादेश का सम्मान किया।