पहली बैठक में होगा दिल्ली में मेयर चुनाव, मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकेंगे वोट

Webdunia
शुक्रवार, 17 फ़रवरी 2023 (16:52 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकेंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा ‍कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव होना चाहिए। 
 
दरअसल, दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। आप नेता और महापौर प्रत्याशी डॉ. शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में जल्द चुनाव कराने की मांग भी की गई थी। 
 
चीफ जस्टिस ने ‍निर्देश दिए कि 24 घंटे के भीतर पहली बैठक का नोटिस जारी किया जाए तथा पहली बैठक में ही मेयर का चुनाव हो। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें। 
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

India-Pakistan War : पाकिस्तान पर काल बनकर बरसीं ये स्वदेशी मिसाइलें, आतंक के आका को सदियों तक रहेगा भारतीय हमले का सदमा

डोनाल्ड ट्रंप ने दिया संकेत, भारत ने की अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क घटाने की पेशकश

भारत और PAK के बीच मध्यस्थता वाले बयान से पलटे Donald Trump, बोले- मैंने मदद की

कर्नल सोफिया कुरैशी के बाद अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान, जानिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा

Donald Trump ने Apple के CEO से कहा- भारत में बंद करें iPhone बनाना, सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश, बेचना मुश्किल

सभी देखें

नवीनतम

MP : सरकारी कार्यशाला में विजय शाह की फोटो पर भड़के अफसर, मंत्री की जगह लगाई PM मोदी की तस्वीर

Ceasefire को लेकर भारत और पाक के DGMO ने की बात, Pakistan के विदेश मंत्री डार ने किया यह दावा

Tahawwur Rana : तहव्वुर राणा को मिलेगी उसके हर गुनाह की सजा, बनी 5 वकीलों की टीम, जनरल तुषार मेहता अध्यक्ष

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, 3 राइफल और 3 ग्रेनेड बरामद

क्या विजय शाह का होगा मंत्री पद से इस्तीफा, CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा बयान

अगला लेख