भारत में इसलिए जब्त नहीं हो सकीं दाऊद की संपत्तियां...

Dawood Ibrahim
Webdunia
गुरुवार, 14 सितम्बर 2017 (07:44 IST)
मुंबई। वैसे तो भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी करार दिया गया है लेकिन अधिकारियों को शहर में उसकी संपत्ति कब्जे में लेने में कानूनी अड़चनें आड़े आ रही हैं।
 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'प्रशासन द्वारा संगठित तरीके से इब्राहिम की संपत्ति कब्जा में लेने का प्रस्ताव है। लेकिन कुछ कानूनी अड़चनें हैं।'
 
दाऊद की कुछ संपत्तियों, जहां से उसने संगठित अपराध शुरू किया था, कानूनी विवादों में फंसी है। कुछ अन्य संपत्तियां प्रशासन द्वारा नीलाम की गई हैं।
 
अधिकारी ने बताया कि जिन संपत्तियों की नीलामी हुई है, उनके सिलसिले में निविदाकर्ता धन की कमी की वजह से रकम भुगतान नहीं कर पाए हैं। यह टिप्पणी इस हफ्ते ब्रिटिश प्रशासन द्वारा ब्रिटेन में दाऊद की संपत्ति जब्त कर लेने की खबरों के बीच आई है।
 
भारतीय अधिकारी इस संबंध में ब्रिटिश समकक्ष के साथ बातचीत में लगे हैं। उसने 2015 में एक डोजियर भेजा था जिसमें दाऊद की मकान, फ्लैट और होटल जैसी दर्जन से अधिक संपत्तियां हैं।
 
भारत सरकार का रुख रहा है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी 61 वर्षीय अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान में है और पाकिस्तान उसे यहां कानून का सामना करने के लिए वापस लाने में अड़चनें खड़ी कर रहा है। (भाषा) 
Show comments

जरूर पढ़ें

Delhi : दिल्ली में CM के बंगले को लेकर फिर घमासान, AAP और कांग्रेस ने रेखा गुप्ता पर लगाए आरोप

पाकिस्तान ने दिखाया असली रंग, UNSC का अध्यक्ष बनते ही उठाया कश्मीर मुद्दा, चालबाजियों से कैसे निपटेगा भारत

ESIC की नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण योजना शुरू, जानिए कब तक रहेगी लागू

Hero का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida VX2 हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

क्या है केन्द्र सरकार की ELI Scheme, कैसे मिलेंगे आपको 15000 रुपए, क्या है पात्रता और शर्तें

सभी देखें

नवीनतम

दिल्ली में 8 लड़कों ने पहले लड़के निर्वस्त्र किया, फिर हत्या कर शव नहर में फेंका

क्या है हार्ट अटैक और कोरोना वैक्सीन का संबंध, एम्स दिल्ली की स्टडी में हुआ खुलासा

Amarnath Yatra : अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था भी हुआ रवाना, कश्मीर पहुंचे 15 हजार से अधिक श्रद्धालु

Ayushman card से मुफ्त होता है इलाज पर क्या है क्लेम का प्रोसेस, जानिए

क्या संविधान से हटाए जा सकते हैं ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘समाजवाद’ जैसे शब्द? क्या हैं संविधान संशोधन के नियम

अगला लेख