Income Tax Notice Congress: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) से वसूली का नोटिस मिलने के मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल, इस मामले की सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इस मामले में सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
1700 करोड़ की वसूली फिलहाल नहीं : आयकर विभाग की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो। अत: 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मेहता ने न्यायमूर्ति नागरत्ना की पीठ से अनुरोध किया कि नोटिस के खिलाफ मामले की कार्रवाई को लोकसभा चुनाव के बाद के लिए टाला जा सकता है।
क्या कहा तुषार मेहता ने : कांग्रेस 135 करोड़ रुपए की वसूली के खिलाफ अदालत पहुंची थी। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि कांग्रेस की याचिका में सीमित मांग (135 करोड़ रुपए) की गई है, लेकिन हम फिलहाल 1700 करोड़ रुपए या किसी और रकम की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए थे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala