नई दिल्ली। अब जम्मू-कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक उद्योग के लिए जमीन खरीद सकेगा। यह नियम मंगलवार से लागू हो गया है।
अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू-कश्मीर में भारत के किसी भी नागरिक को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह फैसला लिया है।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष अधिकार खत्म हो गए। अब वहां जमीन खरीदने के लिए जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि शर्त यह है कि यह जमीन सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर से बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। इतना ही नहीं यदि जम्मू-कश्मीर की लड़की राज्य से बाहर विवाह कर लेती थी तो भी राज्य में उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे।