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Swati Maliwal case: गिरफ्तारी के खिलाफ बिभव कुमार हाईकोर्ट की शरण में

स्वाति मालीवाल ने बिभव पर लगाया था मारपीट का आरोप

हमें फॉलो करें Swati Maliwal case: गिरफ्तारी के खिलाफ बिभव कुमार हाईकोर्ट की शरण में

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 29 मई 2024 (14:43 IST)
Swati Maliwal case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) में चुनौती दी।

 
बिभव कुमार ने कीं ये मांगें : अपनी याचिका में कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के नियमों के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजे और उनकी गिरफ्तारी का निर्णय लेने में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की।

 
सोमवार को कुमार की जमानत याचिका को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। तब अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई पूर्व-चिंतन नहीं किया था और उनके आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता।
 
मालीवाल ने यह आरोप लगाया था : राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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