नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पुत्र विवेक द्वारा दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश को जमानत दी।
अदालत ने विवेक डोभाल द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले में सभी तीन आरोपियों के, खुद को बेकसूर बताए जाने के बाद रमेश तथा अन्य के खिलाफ मानहानि के आरोप तय किए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
गौरतलब है कि अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को मानहानि मामले में 9 मई को पेश होने का निर्देश दिया था।