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अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता नहीं तो 25 जुलाई से होगी सुनवाई

हमें फॉलो करें अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मध्यस्थता नहीं तो 25 जुलाई से होगी सुनवाई
, गुरुवार, 11 जुलाई 2019 (11:24 IST)
नई दिल्ली। अयोध्या मामले में मध्यस्थता कमेटी बंद कर सुनवाई शुरू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि हम मध्यस्थता कमेटी से अभी तक की रिपोर्ट मांगेगे। अगर कमेटी मध्यस्थता बंद करने के पक्ष में होगी तो 25 जुलाई से सुनवाई होगी। हमने उन्हें 15 जुलाई तक का समय दिया है। उल्लेखनी है कि इस मामले में पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि मध्यस्थता कमेटी से कोई हल नहीं निकल सकता कोर्ट खुद इस मामले में सुनवाई कर जल्द फैसला दे।
 
 
हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मामले के निपटारे के लिए गठित की गई मध्यस्थता टीम की तरफ से कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, इसलिए कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपील पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इस बीच मंदिर पक्षकारों ने भी गैर विवादित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक, गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ विशारद की अर्जी पर विचार करेगी। पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर होंगे।
 
विशारद अयोध्या विवाद में मुख्य याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। इनके पिता राजेंद्र सिंह ने 1950 में पहला मुकदमा दाखिल किया था जिसमें बिना रोक टोक रामलला की पूजा का हक मांगा गया था। साथ ही जन्मस्थान पर रखी रामलला की मूर्तियों को वहां से हटाने पर स्थाई रोक मांगी थी। फैजाबाद जिला अदालत से होता हुआ यह मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने अन्य याचिकाओं के साथ इसपर फैसला दिया था।
 
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। जिसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान और दूसरा निर्मोही अखाड़ा व तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया था। इस फैसले को भगवान राम सहित हिंदू-मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट के आदेश से फिलहाल यथास्थिति कायम है। इस बीच आठ मार्च को शीर्ष कोर्ट ने अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश फकीर मुहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी। सर्वमान्य हल तलाशने के लिए समिति को 15 अगस्त तक का समय दिया गया है।
 
उधर निर्मोही अखाड़ा ने भी मध्यस्थता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें मुख्य पक्षकारों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए ताकि कोई हल निकले। लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद मौजूदा प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो रहा है। निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा ने कहा कि अखाड़ा के सरपंच राजा रामचंद्र आचार्य की राय है कि जबतक पक्षकारों के बीच सीधी बातचीत नहीं होगी तबतक मध्यस्थता सफल नहीं हो सकती। मध्यस्थता से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है जिसे पंचों के सामने रखा जाए।
 
अखाड़ा ने आम सहमति से हल निकालने के लिए यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को सीधी बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। कहा है कि अगर बोर्ड उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है तो वे कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। अखाड़ा ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रखी है।

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